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आयुक्त महोदया खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ एवं जिलाधिकारी महोदया बागपत के निर्देश के क्रम में *रमजान व आगामी होली पर्व* के उपलक्ष्य पर मिलावटी खाद्य पदार्थो यथा- खोया, पनीर, दुग्ध उत्पाद से निर्मित खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, घी एवं वनस्पति, रंगीन कचरी इत्यादि  की बिक्री पर रोकथाम हेतु की गयी प्रवर्तन कार्यवाही के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों/स्थलों का निरीक्षण करते हुए  07 नमूने संग्रहित किये गये। एक्सपायरी  तिथि के खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया गया।

कृत प्रवर्तन कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है-

  1. खोया लेकर दिल्ली की ओर जा रही पिकअप गाड़ी संख्या UP17 BT5027 से टटीरी के पास रुकवा कर खोया के तीन विधिक नमूना लिए गये।
  2. यदुवंशी स्टोर ,खेकड़ा से मिर्च पाउडर का विधिक नमूना लिया गया एवं दुकान में बिक्री हेतु भंडारित एक्सपायरी तिथि के खाद्य पदार्थ यथा- नमकीन, चिप्स,ब्रेड, केचअप सॉस आदि जिनकी अनुमानित कीमत₹1600 को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया।
  3. नंद डेयरी लहचोडा , खेकड़ा से कॉउ घी का नमूना संग्रहित।
    4 . प्रज्ञा स्पाइसेज ,टटीरी से हल्दी पाउडर का विधिक नमूना संग्रहित।

 इस प्रकार उपरोक्त प्रतिष्ठानों से कुल 07 नमूने संग्रहित कर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही संचालित की जाएगी।

(डी . पी. सिंह)

सहायक आयुक्त (खाद्य)-II
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
जनपद-बागपत।

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