दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर पर यातायात नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. गीता कॉलोनी से बागपत तक बने एलिवेटेड हिस्से पर अब मोटरसाइकिल, ऑटो-रिक्शा, ट्रैक्टर और अन्य धीमी गति वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. हालांकि दिल्ली सीमा के भीतर इस नियम में आंशिक राहत दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा मिल सके.
केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के अनुसार गीता कॉलोनी से करावल नगर तक कॉरिडोर के दिल्ली हिस्से में दोपहिया वाहन चल सकेंगे, लेकिन जैसे ही वाहन उत्तर प्रदेश सीमा में प्रवेश करेगा, वहां से प्रतिबंध पूरी तरह लागू हो जाएगा. यह निर्णय तेज रफ्तार यातायात को सुचारू बनाए रखने और हादसों की आशंका को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि सुरक्षा के वाद्य नगर किसी भी एक्सप्रेसवे पर दो पहिया तीन पहिया जैसे हल्के वाहनों की पाबंदी होती है. यह पाबंदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भी लागू रहेगा. लेकिन दिल्ली के हिस्से में छूट रहेगी. अक्षरधाम से दिल्ली यूपी बॉर्डर तक इस कॉरिडोर में दो पहिया और तीन पहिया वाहन भी चल सकेगी. यूपी में एंट्री के बाद इस नियम को लागू किया जाएगा.बताया गया है कि पिछले कुछ समय में हुए सड़क हादसों को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है. वहीं शहरी क्षेत्र में सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए गति सीमा को कम करने पर भी विचार चल रहा है. अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
