अवैध निर्माण बन रहे खतरा, विकास प्राधिकरण ने जनहित में शुरू की सख्त कार्रवाई
बागपत, 01 अप्रैल 2026। जनपद बागपत में अवैध निर्माणों के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ रोड क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों पर बागपत–बड़ौत–खेकड़ा विकास प्राधिकरण ने एक साथ 13 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को 7 दिन के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा संबंधित भवनों को सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिसों में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा कराए जा रहे आवासीय या व्यावसायिक निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। यदि निर्माण बिना अनुमति के पाया गया, तो उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्रवाई का पूरा जिम्मा संबंधित भवन स्वामी का होगा।
प्राधिकरण के अनुसार यह अभियान मेरठ रोड पर तेजी से बढ़ रहे अनियंत्रित निर्माणों को रोकने और क्षेत्र में नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि भविष्य में यातायात, जल निकासी, सुरक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी गंभीर असर डालता है।
प्राधिकरण ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित व्यक्ति 7 दिनों के भीतर मानचित्र स्वीकृति से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो इसे अंतिम अवसर माना जाएगा। इसके बाद संबंधित भवन को अवैध मानते हुए सील (बंद) करने या ध्वस्त (तोड़ने) की कार्रवाई की जाएगी।
इन नोटिसों में संबंधित लोगों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे कार्यालय में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। यदि मानचित्र स्वीकृत है, तो उसकी प्रति और संबंधित अनुमोदन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
इस कार्रवाई से क्षेत्र में अव्यवस्थित निर्माण पर रोक लगेगी और शहर का विकास योजनाबद्ध तरीके से होगा। अनधिकृत निर्माण न केवल कानूनी जोखिम पैदा करता है, बल्कि भविष्य में बिजली, पानी, सड़क और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ाता है। ऐसे में इस प्रकार की कार्रवाई से शहरों को बेहतर ढंग से विकसित करने में मदद मिलती है।
प्राधिकरण ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमति निर्माण करने पर न केवल आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
सूचना विभाग बागपत