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सरल, सुलभ एवं त्वरित प्रक्रिया से होगा निस्तारण: एआरटीओ

बागपत, 6 मई 2026—-
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) विपिन कुमार ने अवगत कराया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 09 मई 2026 (शनिवार) को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही के अंतर्गत लंबित चालानों के निस्तारण हेतु विशेष व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त वाहन स्वामी एवं चालक अपने लंबित चालानों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से सरल, सुलभ एवं त्वरित प्रक्रिया के तहत करा सकते हैं। लोक अदालत में प्रकरणों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा, जिससे अनावश्यक विलंब से बचते हुए समय एवं धन की बचत संभव होगी।
एआरटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा संबंधित न्यायालयों एवं लोक अदालत स्थलों पर अभिलेखों की उपलब्धता तथा आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का प्रभावी एवं सुगम निस्तारण किया जा सके।
उन्होंने समस्त वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने लंबित चालानों का निस्तारण कराएं तथा विधिक दायित्वों का पालन सुनिश्चित करें।

सूचना विभाग बागपत

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