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बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण, बागपत द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्यवाही की गई।

दिनांक 13-03-2026 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा बड़ौत क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अनधिकृत कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया गया। विवरण निम्नवत् है—

कांशीराम आवास के सामने बड़ौत बागपत डॉ सुधीर, प्रभाकर आदि द्वारा 20000 वर्ग मीटर में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी।

कांशीराम आवास के सामने बड़ौत बागपत सतेंद्र खोखर आदि द्वारा 10000 वर्ग मीटर में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी।

उक्त दोनों कॉलोनियाँ बिना ले-आउट स्वीकृति एवं बिना विकास अनुमति के विकसित की जा रही थीं, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। जनहित एवं सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त अनधिकृत प्लॉटिंग/निर्माण को ध्वस्त किया गया।

प्राधिकरण द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि किसी भी भूमि/प्लॉट का क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित ले-आउट एवं मानचित्र विकास प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृत है, अन्यथा ऐसे अनधिकृत निर्माण/प्लॉटिंग के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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