प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट सख्त
ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए।
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3-ए) की वैधता पर विचार की जरूरत बताई.
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब किया गया।
मामले में आज हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी
कोर्ट ने 2000 के प्रेम लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य फैसले का भी उल्लेख किया