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लखनऊ: उत्तर प्रदेश खाद्य एवं लॉजिस्टिक्स विभाग ने राशनकार्ड वितरण में सख्ती बरतते हुए अपात्र परिवारों की नई सूची जारी की है। अब ट्रैक्टर-कार मालिक, विदेश में नौकरी करने वाले, आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, 150 गज से बड़े मकान वाले, एसी-जनरेटर धारक, बड़े दुकानदार और व्यापारी राशनकार्ड के लिए अयोग्य होंगे। विभाग का कहना है कि इससे जरूरतमंदों तक सब्सिडी पहुंचेगी।

दूसरी ओर, उचित दर दुकानों (FCS) के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए शासनादेश 2023/975 (4 जुलाई 2023) के तहत अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री को हरी झंडी दी गई है। अब राशन दुकानों पर दूध से बने उत्पाद (पैकेट), पोछा, बिस्किट, ब्रेड, गुड़, रेनकोट, घी, वॉल हगर, नमकीन, टूथ ब्रश, सूखे मेवे (पैक्ड), डिटर्जेंट पाउडर, मिठाई (पैक्ड), मच्छर रोधी अगरबत्ती, मसाले, दूध पाउडर, बर्तन धोने वाले बार, बच्चे के कपड़े (होजरी), इलेक्ट्रिक सामान, टॉर्च, राजमा, दीवार घड़ी, सोयाबीन, माचिस, कंघी, रस्सी, धूपबत्ती, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टिक बाल्टी/मग/छलनी, दर्पण, चाय पत्ती जैसी 25+ जनोपयोगी वस्तुएं बाजार मूल्य पर उपलब्ध होंगी।
“उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु आदेश 2016 के प्रस्तर 7 के अनुपालन में यह कदम PDS व्यवस्था को मजबूत करेगा।”प्रभावित परिवार NFSA पोर्टल पर स्थिति जांच सकते हैं।

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