मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं है बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करें
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR निर्वाचक नामावली का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है डेटाबेस में मेंल नहीं खाता तो उन्हें होगा नोटिस जारी
बागपत 13 जनवरी। लोकतंत्र की मजबूती का संकल्प और भविष्य की दिशा में मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के लिये विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR अभियान का अगला कदम भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया है जिसके क्रम में आज जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी अस्मिता लाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की गई है और उन्हें आज प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाया गया है उन्होंने निर्देश दिए की BLO को सुपरविजन करें बीएलओ एप की जानकारी को समझ साज करें ऐसे वोटरों के लिए कार्य करना है जनपद में जो वोटर STD जो शिफ्टेड ,ट्रांसफर और जिनकी डेथ हो गई है ऐसे वोटरों को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा जनपद बागपत के अंतर्गत तीन विधानसभा है छपरौली ,बड़ौत, बागपत जिसके अंतर्गत जनपद में कुल मतदान केंद्र 511 हैं और मतदेय स्थलों की संख्या 1081 है जनपद में ऐसे 10398 वोटरों को नोटिस जारी किये जाएंगे उनके लिए समय 11:00 से 4:00 बजे तक होगा प्रतिदिन एक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 150 नोटिस जारी करेंगे
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR निर्वाचक नामावली का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है डेटाबेस में मेंल नहीं खाता तो नोटिस प्राप्त होने पर आवेदक निम्नलिखित श्रेणियां में आधार पर अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे
नोटिस जारी करने के बाद उनका फॉर्म 6 भरे जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक गाइडलाइन जारी करी है उन्होंने बताया कि ऐसे नागरिक जो 1 जुलाई 1987 से पहले भारत मे जन्मे हो उन्हें स्वयं का प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें उनकी जन्मतिथि व जन्म स्थान का पता चलता हो।
1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म हुआ हो उसके लिए स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कारण जो जन्मतिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो और माता या पिता में से कोई भी एक अभिलेख अवश्य उपलब्ध कारण जिसमें उनकी जन्मतिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म हुआ हो उसे नागरिक के लिए वह स्वयं का कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएगा जिसमें उसकी जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित हो यह और माता-पिता दोनों के अभिलेख उपलब्ध कराएगा जिसमें जन्म स्थान और जन्म तिथि प्रमाणित हो।
यदि माता-पिता अभिभावक में से कोई भी भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके भेद पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराये।
अभिलेखों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) सूची (यदि ऊपर उल्लेखित है, तो स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित अभिलेख जमा किये जाने हैं):
- किसी भी केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी / पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश।
- 01.07.1987 से पहले सरकार / स्थानीय प्राधिकरणों / बैंकों / डाकघर/एलआईसी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र / प्रमाणपत्र / अभिलेख ।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाण पत्र ।.
- वन अधिकार प्रमाण पत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
8 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी / एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र । - राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)।
- राज्य / स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
- सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि / मकान आवंटन प्रमाण पत्र ।
- आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड || दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ।।) द्वारा जारी निर्देश
लागू होंगे। - बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार।
होना आवश्यक है इन दस्तावेजों के साथ एसटीडी के अंतर्गत आने वाले मतदाता अपना फार्म अवश्य भरे BLO उनको सूचना अवश्य दें कोई भी नागरिक छूटे ना।
इस अवसर पर यूपी जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार उपाध्याय सहित समस्त एसडीएम समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे।