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बागपत 18 अप्रैल 2026 —-परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र संख्या-565इन्फ/2026-62इन्फ/2021 (11), लउनऊः दिनांक 07-04-2026 के क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि जनपद-बागपत के समस्त डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों को मोडिफाइड़ साइलेंसर, प्रेशर होर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले, जो वाहनों से ध्वनि प्रदूषण करने हेतु जिम्मेदार हैं। उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनीयम 1988 की धारा 182ए (3) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेग तथा धारा 182 ए (3) के तहस वर्कशॉप/गैराज संचालक पर रूपये 100000/- (शब्दों में एक लाख रूपये) प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता हैं। इस जुमनि के शमन की शक्ति उप परिवहन आयुक्त एवं उनसे उच्च अधिकारियों में निहित हैं।

जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में पुर्जों की पच्च-फिटिंग के माध्यम से ऐसा परिवर्तन किया जाता हैं, तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 182ए (3) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा 182(ए)4 के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामी को ऐसी अवधि के कारावास से जो छः माह तक की हो सकेगी, अथवा ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए पाँच हजार रूपये तक के जुमनि से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता हैं। जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटरयान चलाएगा, अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सरक्षा, शोर नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन होता हैं उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 182ए (3) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। दारा 190(2) के तहत सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए तीन माह तक के कारावास अथवा 10000/- (शब्दों में-दस हजार रूपये) तक के जुमनि अथवा दोनों से दंडनीय होगा और तीन माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) धारण करने हेतु निरर्हित हो जायेगा।

उक्त से स्पष्ट हैं कि जो वाहन चला रहा हैं या चलवा रहा हैं उक्त जुर्मान के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस 03 माह के लिए अयोग्य (Disqualified) कर दिया जायेगा। जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर/ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण लगे पाए जाते हैं तथा जिनका चालान किया गया हैं, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 53(1) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र (आर.सी.) के निलम्बन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने जनपद बागपत के समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि मोडिफाइड़ साइलेन्सर, प्रेशर हार्न, हुटर इत्यादि को अपने वाहनों पर न लगाये। अन्यथा उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सूचना विभाग बागपत

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दोस्तो मोदी सरकार के साथ BJP की प्रदेश सरकारों को क्या हो गया है अब एक 6 साल के बच्चे नें बिहार के मुख्यमंत्री का स्तीफा मांग लिया तो उसे पुलिस नें गिरफ्तार कर लियाक्या सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन को कुछ भी दिखाई नहीं देता कि सरकारों और पुलिस प्रशासन का यह केसा गठजोड़ बन गया हैदोस्तो हमारे संविधान में बच्चों को छोड़ो हमें भी यह आजादी मिली हुई है कि हम अपनी सरकारों का विरोध कर सकते हैं यह तो मात्र 6 साल का बच्चा हैदोस्तो अभी शायद हमारी सरकारों को यह पता नहीं है कि उ.प्र. के संभल कलेक्ट्रेट पर देश के सम्पूर्ण सिस्टम के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और यह प्रदर्शन मोदी सरकार के विरुद्ध आंदोलन में बदलेगा इस आंदोलन की शुरुआत संभल कलेक्ट्रेट से होगीदोस्तो अब तो ऐसा लगता है मोदी सरकार हो या BJP की प्रदेश सरकारें इनका संबंध आम जनता से पुरी तरह कट गया है इन्होंने सोच लिया है कि चुनाव आयोग हमारी सरकार बनबा देगा अगर कोई भी हमारा विरोध करेगा तो ED CBI और पुलिस प्रशासन है यह सब कुछ ठीक कर देगा क्या सरकारें अब इसी प्रकार से कार्य करेंगी हमारे संविधान में सरकारों के कार्य करने का यही तरीका लिखा हैदोस्तो अब इन नेताओं में देश चलाने की छमता के साथ योग्यता भी नहीं है अब इन नेताओं को देश की राजनीती से बाहर करना होगा इन नेताओं से देश और देश की जनता को आजादी दिलानी होगीइसके लिए उ.प्र. के संभल कलेक्ट्रेट पर संघर्ष शुरू हो चुका है यही संघर्ष देश की सम्पूर्ण व्यवस्था को बदलेगाधन्यवादआपका अपना विनोद साथीजिला उपाध्यक्षसंभल कांग्रेस8791674785 9720026990 wजय हिन्द जय भारत जय कांग्रेस

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