बागपत, 14 जुलाई।
जिलाधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त एम.एल. पाल के निर्देशन में आज बड़ौत क्षेत्र में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन हेतु संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 5 दुकानदारों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 5 किशोर श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराया गया।
सहायक श्रम आयुक्त एम.एल. पाल ने कहा कि “बाल एवं किशोर श्रम कराना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रतिष्ठान मालिक कानून का पालन करें तथा बच्चों के शिक्षा एवं सुरक्षित भविष्य में सहयोग करें।”
इस संयुक्त अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रदीप कुमार, ग्रामीण समाज विकास केंद्र (Just Rights for Children) से गजेन्द्र सिंह, तथा थाना एएचटी प्रभारी एवं उनकी संयुक्त टीम शामिल रही।
अभियान के दौरान सभी प्रतिष्ठान संचालकों को बाल एवं किशोर श्रम न कराने के संबंध में जागरूक किया गया तथा भविष्य में उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।