खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता, अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर बनवा सकते हैं।

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विशाल कश्यप, नई दिल्ली। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की मानें तो अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर बनवा सकते हैं। आप कैसे राशन कार्ड बनवा सकते हैं? सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना है। इसके बाद आपको यहां पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड भरना है। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन मेन्यू पर जाना है। फिर पेंडिंग वाले सेक्शन में जाकर एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है। जो लोग ए से ई कैटेगरी की कॉलोनियों जमीन या मकान के मालिक हैं। जो लोग करदाता हैं। जिन लोगों के पास चार पहिया वाहन है। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं या परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है। जिन लोगों का बिजली कनेक्शन 2 किलोवाट से अधिक है आदि।

अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आप नए राशन कार्ड के लिए आवदेन कर सकते हैं। आप यहां जान सकते हैं आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है और आप चाहते हैं कि आप राशन कार्ड बनवा लें, तो आपके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को बड़ी राहत देते हुए लगभग 8 साल बाद नए राशन कार्ड बनवाने और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है।

इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करना है। जितने लोगों के नाम राशन कार्ड में जुड़वाने हैं, उन सभी के आधार कार्ड
आधार में पता अगर अलग हैं तो दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के नाम पर राशन कार्ड बनेगा यानी वो मुखिया होगी। अगर किसी परिवार में कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है तो फिर परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को अस्थायी तौर पर परिवार का मुखिया माना जाएगा।

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