बीएस-6, सीएनजी एवं विद्युत चालित वाहनों को प्रोत्साहन, विभिन्न रियायतों का मिलेगा लाभ
बागपत 13 जुलाई 2026 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, पुराने एवं अधिक प्रदूषणकारी परिवहन वाहनों के स्थान पर नवीन बीएस-6, सीएनजी एवं विद्युत चालित वाहनों को प्रोत्साहित करने तथा स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “परिवर्तन योजना” प्रारम्भ की गई है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पंजीकृत बीएस/यूरो-1, यूरो-2, यूरो-3 एवं बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले ट्रक एवं बसों के स्वामियों को प्राप्त होगा। बीएस-3 अथवा उससे पूर्व उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में ही स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा, जबकि बीएस-4 वाहनों को आरवीएसएफ में स्क्रैप कराया जा सकता है अथवा एनसीआर से बाहर किसी गैर-एनसीआर क्षेत्र में विक्रय किया जा सकता है। प्रतिस्थापन के रूप में खरीदा जाने वाला नया अथवा प्रयुक्त वाहन बीएस-6 अथवा उससे उच्च उत्सर्जन मानक अथवा विद्युत चालित होना चाहिए तथा उसका पंजीकरण एनसीआर क्षेत्र में होना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि पात्रता एवं आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले वाहन स्वामियों को योजना के अंतर्गत बीएस/यूरो-1, यूरो-2, यूरो-3 एवं बीएस-4 श्रेणी के वाहन को स्क्रैप करने के उपरान्त नए बीएस-6 अथवा विद्युत चालित वाहन के क्रय पर पंजीयन तिथि से 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट तथा नए वाहन के पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त बीएस/यूरो-1, यूरो-2, यूरो-3 एवं बीएस-4 श्रेणी के बस एवं मालवाहन (ट्रक) वाहन स्वामियों द्वारा वाहन स्क्रैप किए जाने पर प्राप्त जमा प्रमाण-पत्र (सीओडी) के सापेक्ष नया बीएस-6 डीजल, सीएनजी अथवा विद्युत चालित वाहन क्रय करने पर एक वर्ष से अधिक अवधि का बकाया राजस्व (कर एवं शास्ति) पूर्ण रूप से माफ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीएस-4 वाहन का विक्रय कर नया बीएस-6 अथवा विद्युत चालित वाहन क्रय किए जाने पर पंजीयन तिथि से 10 वर्ष तक 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट प्रदान की जाएगी। वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा नए वाहन की खरीद पर 8 प्रतिशत तक अग्रिम छूट भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही वाहन स्क्रैप कराने वाले ऐसे वाहन स्वामियों, जो नया वाहन नहीं खरीदना चाहते हैं, उन्हें जमा प्रमाण-पत्र (सीओडी) के हस्तांतरण (ट्रेडिंग) की सुविधा उपलब्ध होगी। डीजल एवं सीएनजी वाहनों हेतु 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान तथा 5 वर्ष तक मासिक ईंधन वाउचर भी प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने सर्वसाधारण से अपील की है कि जनहित, पर्यावरण संरक्षण एवं अपने आर्थिक हित को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर अपने पुराने वाहनों का प्रतिस्थापन कर योजना का शत-प्रतिशत लाभ प्राप्त करें। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जनपद के परिवहन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
सूचना विभाग बागपत