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BNSS Section 223 (CrPC 200) – शिकायतकर्ता और गवाहों की जाँच का नियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 क्या है और यह कब लागू होती है? Viral

By Subhash Chand
October 26, 2026 8 Min Read
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर निजी शिकायत पर शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की जाँच से संबंधित है। झूठे आरोपों से बचाने और न्याय व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए ही बीएनएसएस की धारा 223 बनाई गई है। इस लेख में हम आपको इस धारा के बारे में पूरी जानकारी देंगे, कि बीएनएसएस धारा 223 क्या है और यह कब लागू होती है? धारा 223 के तहत बयान दर्ज करने की पुरी प्रक्रिया और नियम?

हमारे देश में ऐसे मामलों में पहले सीआरपीसी की धारा 200 लागू होती थी, लेकिन अब बीएनएसएस की धारा 223 ने उसकी जगह ले ली है। लेकिन इन दोनों धाराओं में अंतर यह है कि CRPC की धारा 200 में शिकायत दर्ज होने के बाद अदालत सीधे आरोपी को बुला सकती थी, जबकि BNSS की धारा 223 में पहले शिकायतकर्ता और गवाहों को शपथ देकर बयान लिया जाता है और जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोप सही हैं या नहीं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 क्या है और यह कब लागू होती है?
बीएनएसएस की धारा 223 कहती है कि जब कोई व्यक्ति अदालत में शिकायत करता है, तो अदालत सबसे पहले शिकायत करने वाले व्यक्ति और उसके गवाहों से शपथ लेकर उनका बयान लेती है। इससे पता चलता है कि शिकायत सच्ची है या झूठी। अगर शिकायत सही लगे तो ही आगे कार्रवाई होती है। इससे निर्दोष लोग बिना वजह परेशान नहीं होते और न्याय व्यवस्था सही बनी रहती है।

धारा 223 में कुल 2 उप-धाराएँ शामिल हैं।
उपधारा 1 — शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ: उपधारा 1 कहती है कि जब कोई व्यक्ति अदालत में शिकायत करता है और मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें शिकायत करने वाले व्यक्ति (परिवादी) और वहां मौजूद गवाहों से शपथ लेकर उनकी बात सुननी होती है। इसके बाद पूछताछ के दौरान जो भी बातें सामने आती हैं, उन्हें मजिस्ट्रेट को लिखकर दर्ज करना पड़ता है।

इसके बाद उस लिखे हुए बयान पर शिकायतकर्ता, गवाह और मजिस्ट्रेट तीनों के हस्ताक्षर करना जरूरी है।

उपधारा 2 — सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की अलग प्रक्रिया : उपधारा 2 कहती है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर ड्यूटी करते समय कोई अपराध करने का आरोप लगे, तो मजिस्ट्रेट तुरंत सुनवाई शुरू नहीं कर सकते है।

सुनवाई शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट को दो काम करने ज़रूरी हैं:

पहले उस सरकारी कर्मचारी को अपनी सफाई रखने का पूरा मौका देना होगा।
फिर उस कर्मचारी के बड़े अधिकारी से उस घटना की पूरी रिपोर्ट मंगवानी होगी, जिसमें साफ-साफ लिखा हो कि असल में क्या हुआ था।

धारा 223 के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 में न्याय प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए है, जिनमें से एक जरुरी प्रक्रिया है बयान दर्ज करना। आइये इस प्रक्रिया को सरल भाषा में जानते व समझते है:

शिकायत दर्ज करना: इस प्रक्रिया में सबसे पहले, कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करता है कि उसके साथ कोई अपराध हुआ है।
शपथ पर बयान लेना: अदालत में जब शिकायतकर्ता और गवाह बैठते हैं, तो मजिस्ट्रेट उन्हें शपथ दिलाते है। इसका मतलब है कि वे जो भी बताएंगे, वह सच्चाई होगी। शपथ लेने के बाद, अदालत उनके द्वारा दिए गए बयानों को रिकॉर्ड करती है।
बयानों की जांच करना: इसके बाद मजिस्ट्रेट इन बयानों को ध्यान से पढ़ता है और इनकी जांच करते है कि शिकायत सही है या नहीं।
मामला सही लगता है तो कार्रवाई शुरू करना:अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि शिकायत सच्ची है और अपराध हुआ है, तो वह आरोपी को बुलाने के लिए समन जारी करते है या गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करते है।
मामला कमजोर या झूठा होने पर कार्रवाई रोकना : अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि शिकायत झूठी या कमजोर है, तो वह मामले को बंद कर सकता है और कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाती।

बीएनएसएस (BNSS) की धारा 223 के अनुसार शपथ नोटिस
शपथ परीक्षा का नोटिस एक ऐसा नोटिस होता है जो अदालत द्वारा शिकायतकर्ता और गवाहों को भेजा जाता है। इस नोटिस के जरिए गवाहों से या शिकायतकर्ता से यह पूछा जाता है कि क्या उनकी शिकायत सच है, और क्या जो जानकारी दी गई है वह सही है।

इस नोटिस में शपथ पर बयान देने की बात की जाती है, यानी गवाह या शिकायतकर्ता को यह कहना होता है कि वे जो भी जानकारी दे रहे हैं, वह पूरी तरह से सच्ची है।

यह नोटिस कब जारी किया जाता है?
जब अदालत को शिकायत मिलती है: सबसे पहले अदालत यह देखती है कि शिकायत गंभीर है या नहीं।
शपथ पर बयान: अगर शिकायत गंभीर (Serious) लगती है, तो अदालत यह तय करती है कि शिकायतकर्ता और गवाहों से शपथ पर बयान लिया जाए, ताकि मामले की सच्चाई साफ हो सके।
नोटिस भेजना: इसके बाद अदालत शपथ परीक्षा का नोटिस भेजती है, ताकि गवाह अपनी बात सच-सच बता सकें और यह तय हो सके कि मामला सही है या नहीं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत आरोपी के अधिकार क्या है?
धारा 223 के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है, तो आरोपी के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं जिन्हें अदालत और पुलिस को भी ध्यान रखना पड़ता है। आइए जानते है, आरोपी के अधिकारों के बारे में:

न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार

आरोपी को यह अधिकार है कि उसे न्यायपूर्ण सुनवाई मिले। इसका मतलब है कि उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अदालत को यह सुनना होगा कि आरोपी पर लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं।

तत्काल गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए

BNSS सेक्शन 223 के तहत, जब तक अदालत आरोप की गंभीरता की पुरी तरह जांच नहीं कर लेती तब, आरोपी को बिना किसी वजह के गिरफ्तार (Arrest) नहीं किया जा सकता। उसे पहले शपथ पर बयान और जांच की प्रक्रिया से गुजरना होता है।

बयान देने का अधिकार

आरोपी को यह अधिकार है कि वह अपना बयान दे सके। उसे अपनी बात अदालत में रखने का पूरा अवसर मिलेगा। इसके बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

प्रवेश और समन का अधिकार

अगर आरोपी को समन (नोटिस) जारी किया जाता है, तो उसे अदालत में आने का अधिकार होता है। यदि आरोप सही हैं, तभी आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए जा सकते हैं।

कानूनी सहायता का अधिकार

आरोपी को कानूनी सहायता (वकील की मदद) लेने का पूरा अधिकार है। उसे यह जानने का अधिकार होता है कि उसके पास अपनी रक्षा करने के लिए कौन से कानूनी विकल्प हैं।

बीएनएसएस सेक्शन 223 के तहत समन या वारंट कब जारी किया जाता है?
बीएनएसएस की धारा 223 के तहत समन या वारंट तब जारी किया जाता है जब कोर्ट को लगता है कि आरोप सही हैं और उसे मामले की जांच शुरू करनी है। अब इसे सरल तरीके से समझते हैं:

शिकायत सही और गंभीर हो

जब अदालत यह तय करती है कि शिकायत सही है और उसमें कुछ गंभीरता है, तो वह आरोपी को समन (नोटिस) भेजने का आदेश देती है। समन का मतलब है कि आरोपी को अदालत में आने का आदेश दिया जाता है।

यदि आरोपी अदालत में नहीं आता

अगर आरोपी समन के बावजूद अदालत में नहीं आता, तो अदालत वारंट जारी कर सकती है। वारंट का मतलब होता है कि आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत में लाया जाएगा।

इस धारा का पालन न करने पर कानूनी कार्यवाही में क्या-क्या परेशानी आती है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 का पालन न करने से कई बुरे असर हो सकते हैं, जो इस तरह हैं:

न्याय में परेशानी: अगर सही तरीके से बयान नहीं लिए गए तो अदालत को सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। इससे गलत फैसला हो सकता है, और न्याय में दिक्कत हो सकती है।
आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन: आरोपी को अपनी बात कहने का पूरा हक है। अगर बीएनएसएस सेक्शन 223 का पालन ठीक से नहीं किया जाएगा, तो आरोपी के कानूनी अधिकार छिन सकते हैं, और उसे सही न्याय नहीं मिल सकेगा।
मुकदमा कमजोर हो सकता है: अगर बयानों या साक्ष्यों की सही जांच नहीं की जाती, तो मुकदमा कमजोर पड़ सकता है। इससे अदालत को सही जानकारी नहीं मिल पाती और केस का फैसला गलत हो सकता है।
मुकदमा खारिज हो सकता है: अगर सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता, तो अदालत मुकदमा खारिज कर सकती है या फिर उसे फिर से सही तरीके से करने का आदेश दे सकती है।

धारा 223 के तहत सजा क्या मिलती है?
BNSS 223 के तहत सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अदालत की प्रक्रिया को गलत करने की कोशिश करता है। यह सजा इसलिए होती है ताकि न्याय की प्रक्रिया सही तरीके से चले।

गलत बयान देने पर सजा: अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अदालत में गलत बयान या झूठी गवाही देना का अपराध करता है, तो उसे जेल की सजा या जुर्माना की सजा दी जा सकती है। वह व्यक्ति जेल में कितने दिन या साल रहेगा यह बात अदालत के निर्णय पर निर्भर करती है, जो अपराध की गंभीरता के आधार पर तय की जाती है।

BNSS की धारा 223 में जमानत का क्या प्रावधान है?
बीएनएसएस की धारा 223 के तहत जमानत का कोई खास प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि यह धारा जमानती नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इस धारा के तहत आरोपी है, तो उसे जमानत नहीं मिल सकती। यह धारा अदालत की प्रक्रिया से जुड़ी है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या कानूनी प्रक्रिया में गड़बड़ी करता है, तो यह गंभीर मामला होता है।

निष्कर्ष: बीएनएसएस की धारा 223 न्यायिक प्रक्रिया में एक बहुत ही अहम कानून के रुप में सामने आती है, जो निर्दोष लोगों को किसी झूठे आरोप या सजा से बचाती है। अगर आप भी ऐसे किसी कानूनी मामले से जुड़ी जानकारी चाहते है या कानूनी सलाह चाहते है, तो अभी हमारे काबिल वकीलों से बात कर सकते है।

धारा 223 के तहत आरोपी को जमानत मिल सकती है?

BNSS सेक्शन 223 के तहत आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती है। अगर अदालत को लगता है कि आरोपी को जमानत दी जा सकती है, तो वह पहले मामले की गंभीरता को देखती है इसके बाद जमानत का आदेश देती है।


क्या मजिस्ट्रेट सीधे गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है?

नहीं, मजिस्ट्रेट सीधे गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकते। पहले उसे शिकायत और गवाहों के बयानों पर विचार करना होता है। अगर मामला गंभीर लगता है और साक्ष्य पर्याप्त होते हैं, तभी मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी के लिए आदेश दे सकते है।

BNSS Section 223 के तहत सजा क्या मिलती है?

अगर कोई व्यक्ति अदालत की प्रक्रिया में गड़बड़ी करता है या झूठी जानकारी देता है, तो उसे सजा मिल सकती है। यह सजा एक साल तक की जेल भी हो सकती है, अगर अपराध गंभीर हो, तो सजा दो साल तक भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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Subhash Chand

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