दिल्ली
अब दिल्ली की सड़कों पर मनमाने तरीके से चलने वाली डीटीसी, क्लस्टर बसों और व्यवसायिक वाहनों को अब नियम के अनुसार ही सड़क पर चलना होगा। ऐसा नहीं करने पर वाहन चालक को भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है।
राजधानी में एक अप्रैल से भारी वाहनों के लिए नये ट्रैफिक नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के तहत अब बड़े वाहनों जैसे बसों और माल ढुलाई करने वालों को एक तय लेन में ही चलना होगा।
फिलहाल 15 दिनों के लिये इस श्रेणी में यह नियम अनिवार्य होगा। इसके बाद सभी वाहनों के लिये यह नियम लागू कर दिया जाएगा।
नियम का पालन पूरी तरह हो, ये सुनिश्चित कराने के लिए बकायदा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें सड़कों पर तैनात होंगी। नियम का उल्लंघन करने वाली बसों और व्यवसायिक वाहनों के चालकों पर भारी जुर्माना जैसी सख्त कार्रवाई अमल करेंगी।
पहले चरण में बसों को खास तवज्जो दी जाएगी ताकि लेन में चलने वाले वाहनों से आवाजाही की सुविधा को आसान बनाया जा सके।
लेन ड्राइविंग पर लागू होने वाली सख्ती के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन सकती है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बसों की सहूलियत के लिये ही लेन और बॉक्स बनाए गए हैं इसलिए बसों को उसी लेन में चलना होगा।
इस दौरान बसों के लिये तय लेन में यदि कोई दूसरा वाहन खड़ा किया जाता है तो उसको क्रेन से खींच लिया जाएगा जिससे ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना आए।
यदि कोई व्यक्ति पहली बार नियम तोड़ता है, तो उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। बार-बार नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस और परमिट रद्द किया जा सकता है।
दिल्ली की सड़कों पर आज एक अप्रैल से लागू हो रहे नियम से सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालक भी सुरक्षित तरीके से सफर कर पाएंगे।
नए नियम के तहत फर्स्ट फेज में चिन्हित की गई 15 प्रमुख सड़कों पर इसे लागू किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें इन जगहों पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक तैनात रहकर नियम का पालन करवाएंगी।
दिल्ली की सड़कों पर अपनी ही लाइन में चलना होगा नहीं तो भरना होगा बड़ा जुर्माना
दिल्ली
अब दिल्ली की सड़कों पर मनमाने तरीके से चलने वाली डीटीसी, क्लस्टर बसों और व्यवसायिक वाहनों को अब नियम के अनुसार ही सड़क पर चलना होगा। ऐसा नहीं करने पर वाहन चालक को भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है।
राजधानी में एक अप्रैल से भारी वाहनों के लिए नये ट्रैफिक नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के तहत अब बड़े वाहनों जैसे बसों और माल ढुलाई करने वालों को एक तय लेन में ही चलना होगा।
फिलहाल 15 दिनों के लिये इस श्रेणी में यह नियम अनिवार्य होगा। इसके बाद सभी वाहनों के लिये यह नियम लागू कर दिया जाएगा।
नियम का पालन पूरी तरह हो, ये सुनिश्चित कराने के लिए बकायदा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें सड़कों पर तैनात होंगी। नियम का उल्लंघन करने वाली बसों और व्यवसायिक वाहनों के चालकों पर भारी जुर्माना जैसी सख्त कार्रवाई अमल करेंगी।
पहले चरण में बसों को खास तवज्जो दी जाएगी ताकि लेन में चलने वाले वाहनों से आवाजाही की सुविधा को आसान बनाया जा सके।
लेन ड्राइविंग पर लागू होने वाली सख्ती के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन सकती है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बसों की सहूलियत के लिये ही लेन और बॉक्स बनाए गए हैं इसलिए बसों को उसी लेन में चलना होगा।
इस दौरान बसों के लिये तय लेन में यदि कोई दूसरा वाहन खड़ा किया जाता है तो उसको क्रेन से खींच लिया जाएगा जिससे ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना आए।
यदि कोई व्यक्ति पहली बार नियम तोड़ता है, तो उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। बार-बार नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस और परमिट रद्द किया जा सकता है।
दिल्ली की सड़कों पर आज एक अप्रैल से लागू हो रहे नियम से सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालक भी सुरक्षित तरीके से सफर कर पाएंगे।
नए नियम के तहत फर्स्ट फेज में चिन्हित की गई 15 प्रमुख सड़कों पर इसे लागू किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें इन जगहों पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक तैनात रहकर नियम का पालन करवाएंगी।