Spread the love

आयुक्त रोशन जैकब ने जारी किया ऐतिहासिक आदेश

लखनऊ

उत्तर प्रदेश में त्योहारों से ठीक पहले मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी 15 अक्टूबर 2026 से राज्य के सभी प्रतिष्ठानों में बिकने वाली खुली मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ (उपयोग की अंतिम तिथि) प्रदर्शित करना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।

1 से 30 दिन तक तय होगी मिठाई की उम्र

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, मिठाइयों की प्रकृति के आधार पर उनकी उपयोग अवधि 1 दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। पैक्ड डिब्बों पर यह नियम पहले से लागू था, लेकिन अब काउंटर पर खुली रखी जाने वाली मिठाइयों पर भी दुकानदारों को स्पष्ट रूप से एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(ए) और 30(2)(डी) के तहत यह कदम मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने तथा बासी मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।

दूध प्रसंस्करण में एथिलीन ग्लाइकोल पर पूर्ण प्रतिबंध

इसके साथ ही, व्यापक जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभाग ने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों में एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल के कूलेंट के रूप में प्रयोग पर तत्काल रोक लगा दी है। विभाग के अनुसार, पाश्च्युरीकरण या प्रशीतन के दौरान उपकरणों में लीकेज होने पर इन रसायनों के दूध में मिलने की गंभीर आशंका रहती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। विभाग ने इनके सुरक्षित विकल्प के रूप में केवल प्रोपिलीन ग्लाइकोल का उपयोग करने की अनुमति दी है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet

situs judi bola

sbobet

situs judi bola

sbobet

situs judi bola

sbobet

situs judi bola

sbobet

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

×