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आज दिनांक 25.03.2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत की और से जिला कारागार जनपद बागपत में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रगति सिंह द्वारा बताया गया कि लोक अदालत क्या है ? निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कौन है ? निःशुल्क जेल अपील कैसे कर सकते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागपत के माध्मय से किस • प्रकार की कानूनी सहायता दी जाती है। कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन कैसे करें ? सिद्धदोष बन्दियों को उनके अधिकारों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागपत के माध्यम से किस प्रकार से निःशुल्क जेल अपील करा सकते हैं और उनके रहन-सहन, खान-पान आदि के विषय में पूछा गया। भारत सरकार / राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 से बचाय एवं रोकथाम हेतु समझाया गया, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, पीडित क्षतिपूर्ति योजना, मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र के बारे में शिविर में उपस्थित व्यक्तियों को जागरूक किया एवं दिनांक 14.05.2022 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में व पारिवारिक मामले, घरेलू हिंसा एवं अन्य विधिक जानकारी से अवगत कराया गया। शिविर में उपस्थित व्यक्तियों ने विधिक जानकारी से लाभ उठाया।

सूचना विभाग बागपत

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