पंकज वर्मा, अपर जिला मजिस्ट्रेट, बागपत ने दिनांक 17.07.2024 से नवीन निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बागपत की सीमाओं के अन्तर्गत दिनांक 20-12-2024 की प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 31-01-2025 की रात्रि 12:00 बजे तक लागू रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उक्त तिथि से पूर्व भी खण्डित किया जा सकता है अथवा इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। उक्त आदेश की किसी भी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।